राजस्थान मे उद्याेग नोट्स




राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल)

  • राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उपक्रम है।
  • यह मुख्य रूप से राज्य के खनिज एवं औद्योगिक खनिजों के विपणन (Marketing) के कार्य़ों में कार्यरत है।
  • कंपनी का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना है।
  • प्रारंभ से ही आर.एस.एम.एम.एल द्वारा खनिज क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण/खुदाई के लिए नई दिशा में प्रयास किए गए।
  • वित्तीय वर्ष 2016-17 में कंपनी द्वारा रु. 1,24,629.02 लाख के सकल राजस्व तथा रु. 23,648.06 लाख के कर पूर्व लाभ अर्जित करने का अनुमान है।

ऑयल एवं गैस क्षेत्र

  • राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन तथा विकास के लिए पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई है।
  • वर्ष 2016-17 में दिसम्बर,2016 तक इस क्षेत्र में अग्रलिखित गतिविधियां संचालित की गई।
  • वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30 तेल व प्राकृतिक गैस के कुँओं के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2016 तक 33 कुँओं को खोदा जा चुका है।
  • चालू वित्तीय वर्ष में बाडमेर-सांचोर बेसिन से कुल 17 लाख मैटिक टन खनिज तेल का उत्पादन केयर्न एनर्जी इण्डिया द्वारा तथा जैसलमेर एवं बाड़मेर-सांचौर बेसिन से लगभग 480.47 मैट्रिक टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन फोकस एनर्जी ओ.एन.जी.सी.एल. एवं ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया गया ।
  • बाड़मेर-सांचोर बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 से आरम्भ हो गया है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती एवं रागेश्वरी क्षेत्र से लगभग 1,65,000-1,70,000 बैरल कच्चे तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।
  • भारी तेल के दोहन हेतुबीकानेर-नागौर बेसिन में पूनम क्षेत्र में तेल उत्पादन की संभावना को स्थापित करने हेतु 3 और कुँओं की खुदाई की योजना ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है।
  • राजस्थान में अप-स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में निवेश की प्रबल सम्भावनाएं है। राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन – जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर-सांचोर बेसिन, बीकानेर-नागौर बेसिन, विन्द्यान बेसिन को गैस की खोज के लिए चिन्हित किया गया है।

श्रम

  • श्रम विभाग उद्योगों में शांत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं श्रमिकों को समय से वेतन एवं भत्ते सुनिश्चित करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा श्रम कानूनों का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करने के लिए क्रियाशील है।
  • राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2016 को अधिसूचना जारी कर 01 अप्रैल, 2016 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन कर अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 201, 221, एवं 271 रूपए प्रतिदिन कर दी गई है।


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